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मेरठ कांड: सेना के जवान को बेरहमी से पीटा, आरोपियों पर NSA की तलवार लटक सकती है

INDC Network : मेरठ, उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सेना के जवान कपिल सिंह के साथ तालिबानी तरीके से मारपीट का मामला गरमाया हुआ है। यह घटना सरूरपुर इलाके के भूनी टोल प्लाजा पर हुई, जहां टोल कर्मचारियों ने न केवल जवान को पीटा बल्कि उनके पैरों पर डंडों से हमला भी किया। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया और लोग धरने पर बैठ गए।

जवान छुट्टियों पर घर आए थे

कपिल सिंह भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट में तैनात हैं। वह श्रीनगर स्थित कैंप में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए दिल्ली फ्लाइट पकड़ने वाले थे। कांवड़ मेला समाप्त होने के बाद वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव गोतका, मेरठ आए थे। रविवार रात एयरपोर्ट के लिए रवाना होते समय भूनी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से उनकी कहासुनी हो गई।

वीडियो वायरल और हंगामा

सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो सामने आते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा। वीडियो में साफ दिखाई दिया कि कैसे टोल कर्मचारी मिलकर कपिल को खंभे से सटाकर लात-घूंसों और डंडों से पीट रहे थे। मेरठ के लोग मौके पर पहुंचे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

मेरठ पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या के प्रयास समेत छह संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मेरठ के एसएसपी विपिन टाडा ने पुष्टि की कि मामला गंभीर है और आरोपियों को कठोर सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी।

ठेका रद्द और जुर्माना

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस घटना को गंभीर मानते हुए टोल प्लाजा संभाल रही कंपनी का ठेका रद्द कर दिया। इसके साथ ही कंपनी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

NSA लगाने की मांग

प्रदर्शनकारियों और स्थानीय लोगों ने आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट यदि यह मानते हैं कि आरोपी लोक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हैं, तो उन्हें एक साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है।

कानूनी धाराएं और सजा

FIR में धारा 147 (दंगा), 148 (हथियार से दंगा), 149 (गैरकानूनी जमाव), 323 (मारपीट), 307 (हत्या का प्रयास) और 504 (उकसावे की कार्रवाई) लगाई गई हैं। इन धाराओं के तहत आरोपियों को लंबी जेल की सजा हो सकती है। यदि NSA लगाया जाता है, तो आरोपी बिना ट्रायल एक साल तक जेल में रह सकते हैं।

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