Breaking News !

Hapur (Panchsheel Nagar)

हापुड़ में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी मौलाना गिरफ्तार, जांच तेज

INDC Network: हापुड़,उत्तर प्रदेश :-14 वर्षीय किशोरी के मां बनने के बाद खुला मामला, POCSO एक्ट में दर्ज हुआ केसउत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुवा क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने उसे धमकाकर शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई और हाल ही में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर POCSO एक्ट सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।


हापुड़ में नाबालिग से कथित दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के सिखेड़ा गांव में एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है। यहां एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म का आरोप पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पर लगा है। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब किशोरी ने एक बच्ची को जन्म दिया।परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पॉक्सो (POCSO) अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।ऐसे सामने आया मामलाजानकारी के अनुसार, सिखेड़ा गांव में अमरोहा जिले का एक परिवार मेहनत-मजदूरी कर जीवनयापन कर रहा है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने 14 वर्षीय किशोरी को कथित रूप से अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती की।परिजनों का कहना है कि आरोपी ने किशोरी को डराया-धमकाया, जिससे वह लंबे समय तक चुप रही। इसी दौरान वह गर्भवती हो गई। 14 फरवरी की शाम उसने घर पर ही एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद परिवार को पूरी घटना की जानकारी मिली और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।


पुलिस की कार्रवाई

पिलखुवा थाने में दर्ज शिकायत के बाद पुलिस ने:

  • आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट सहित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की।
  • आरोपी को गिरफ्तार किया।
  • पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया।
  • काउंसलिंग और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की।

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोष सिद्ध होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


इलाके में प्रतिक्रिया

घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।पीड़िता और उसके परिवार को प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।POCSO अधिनियम के तहत प्रावधानइलाके में आक्रोशघटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि दोषी के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कदम उठाए जाएंगे।


POCSO कानून क्या कहता है?

POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) अधिनियम, 2012 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण गंभीर अपराध है। इस कानून में दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है और मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई है।


क्रमांकविवरण
1स्थान – सिखेड़ा, पिलखुवा, हापुड़
2पीड़िता – 14 वर्षीय किशोरी
3आरोप – कथित दुष्कर्म
4परिणाम – बच्ची का जन्म
5कानून – POCSO अधिनियम
6कार्रवाई – आरोपी गिरफ्तार
7स्थिति – जांच जारी

हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी के मां बनने के बाद घटना उजागर हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर POCSO एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

इन्हें भी पढ़े:-

What's your reaction?

Related Posts

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *