INDC Network : फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी “ड्रोन संचालन सुरक्षा नीति 2023” के अनुपालन में फतेहगढ़ पुलिस ने जिले में ड्रोन संचालन पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसका उद्देश्य न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, बल्कि असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन के दुरुपयोग को भी रोकना है।
इस संबंध में 4 अगस्त 2025 को जारी पुलिस प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया कि नीति के तहत ड्रोन पंजीकरण, उड़ान क्षेत्र, सुरक्षा निगरानी, कानूनी कार्रवाई और जन-जागरूकता जैसे मुख्य बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा।
प्रत्येक ड्रोन का थाना स्तर पर पंजीकरण अनिवार्य
नीति के अनुसार, प्रत्येक पुलिस थाने में एक पंजीकरण रजिस्टर तैयार किया गया है, जिसमें थाना क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक ड्रोन की जानकारी दर्ज की जाएगी। यह विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रजिस्टर की एक प्रति पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी सुरक्षित रखी जाएगी।
ड्रोन मालिकों के नाम, पहचान, अनुमति की तिथि एवं उड़ान समय जैसी जानकारी ड्रोन रजिस्टर सेंट्रल सर्वर में भी समय-समय पर फीड की जाएगी।
फतेहगढ़ में पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को नो-फ्लाई (रेड ज़ोन) और यलो ज़ोन में विभाजित किया गया है। रेड ज़ोन में ड्रोन संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा जबकि यलो ज़ोन में प्रशासन की पूर्व स्वीकृति के साथ उड़ान की अनुमति होगी।
#उत्तर_प्रदेश_ड्रोन_प्रचालन_सुरक्षा_नीति_2023 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में, ड्रोन मालिक अपने ड्रोन का पंजीकरण स्थानीय पुलिस थाने में अवश्य कराएँ। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने से बचें, अन्यथा कठोर कार्रवाई हो सकती है। सोशल मीडिया पर ड्रोन से संबंधित वीडियो या अफवाहें फैलाने से… pic.twitter.com/10cQtT4AQC
सुरक्षा और निगरानी में सोशल मीडिया व इंटेलिजेंस की भूमिका
स्थानीय इंटेलिजेंस नेटवर्क और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सक्रिय कर दिया गया है। थाने स्तर पर ड्रोन की हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल पर ड्रोन संचालकों द्वारा साझा की गई जानकारी का स्थानीय थाना प्रभारी द्वारा सत्यापन भी किया जा रहा है।
अवैध ड्रोन संचालन पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के ड्रोन का संचालन करता है, या अफवाह फैलाने वाले किसी वीडियो या वस्तु (जैसे कि रोशनी, हेलीकॉप्टर जैसे खिलौने) के माध्यम से जनता में भ्रम उत्पन्न करता है, तो उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश ड्रोन संचालन सुरक्षा नीति, 2023 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसमें आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी को सजा भी दी जा सकती है।
जन-जागरूकता: सोशल मीडिया और यूपी 112 से जागरूक किया जाएगा
ड्रोन नीति के तहत जन-सहभागिता को भी बढ़ावा देने के लिए फतेहगढ़ पुलिस द्वारा यूपी 112 और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से आम जनता को जानकारी दी जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और हर प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें।