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मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को मौत की सजा, सौरभ राजपूत की हत्या में कोर्ट का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई। दोनों को सितंबर में हत्या और सबूत मिटाने के मामले में दोषी ठहराया गया था।
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मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को मौत की सजा, सौरभ राजपूत की हत्या में कोर्ट का बड़ा फैसला
मुस्कान और सहिल की तस्वीर
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INDC Network : मेरठ, उत्तर प्रदेश। देशभर में चर्चा में रहे नीला ड्रम हत्याकांड में मेरठ की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को मौत की सजा सुनाई। इस मामले में दोनों को 30 सितंबर 2026 को दोषी करार दिया गया था।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला मार्च 2025 में मेरठ में हुई सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है। सौरभ पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 3 मार्च 2025 को उनकी हत्या की गई और शव के टुकड़ों को एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में रखकर सीमेंट और रेत से छिपाने की कोशिश की गई। इसी वजह से यह मामला देशभर में ‘नीला ड्रम हत्याकांड’ के नाम से चर्चित हुआ। 

126 सुनवाइयों और 22 गवाहों के बाद फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 126 सुनवाइयां हुईं और अभियोजन पक्ष के 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए दोनों दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। अदालत ने दोनों को हत्या और सबूत मिटाने से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराने के बाद सजा सुनाई। 

अब आगे क्या होगा?

मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। कानून के तहत मौत की सजा को संबंधित हाईकोर्ट से पुष्टि मिलना आवश्यक है। दोषियों को फैसले के खिलाफ कानून के अनुसार अपील करने का अधिकार भी है। मेरठ के इस चर्चित मामले में अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर नीला ड्रम हत्याकांड सुर्खियों में आ गया है।