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ज्ञानेश कुमार को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश से इनकार, कहा- मीडिया रिपोर्ट पर फैसला नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग पर फिलहाल कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
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ज्ञानेश कुमार को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश से इनकार, कहा- मीडिया रिपोर्ट पर फैसला नहीं
Gyanesh Kumar
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तत्काल अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग में कुछ फैसले अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। अदालत ने कहा कि पहले संबंधित पक्षों से तथ्य और जवाब लिए जाएंगे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने ज्ञानेश कुमार को तत्काल निलंबित करने की मांग की। वैकल्पिक रूप से उन्होंने अगली सुनवाई तक चुनाव आयोग को केवल सर्वसम्मति से फैसले लेने का निर्देश देने की मांग की। अदालत ने इस मांग पर तत्काल आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि वह तथ्यों की पुष्टि के बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल किसी अखबार या मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट पूरी तरह सही, आंशिक रूप से सही या गलत हो सकती है और इसलिए चुनाव आयोग का जवाब सुनना जरूरी है।

अदालत ने यह भी कहा कि यदि जांच के बाद यह पाया जाता है कि चुनाव आयोग के किसी फैसले में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, तो अदालत उस फैसले पर बाद में उचित कार्रवाई कर सकती है। पीठ ने चुनाव आयोग के फैसलों में सर्वसम्मति और असहमति की स्थिति में बहुमत से निर्णय लेने से जुड़े 2023 के कानून के प्रावधानों पर भी सवाल किए।

यह मामला विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मतदाता सूची से जुड़े विवादों के बीच सामने आया है। इसी सुनवाई से जुड़े एक अलग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने Form 6 में कथित बदलाव को लेकर भी रिकॉर्ड मांगा और कहा कि अदालत ने किसी संशोधित Form 6 को मंजूरी नहीं दी है।