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Farrukhabad

सड़क निर्माण के बीच मासूम की गंभीर हालत, FIR की डिटेल्स खोलती कई चौंकाने वाली बातें

INDC Network : फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश : राजेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तुर्कहट्टा में 7 नवंबर 2025 का दिन किसी आम दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन दोपहर होते-होते एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे गांव को दहला दिया। सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था और मजदूरों व वाहनों की आवाजाही तेज थी। इसी दौरान बिजमा देवी का 18 माह का पुत्र प्रतिनन्द गली में खेल रहा था। परिवार को क्या पता था कि आने वाले कुछ ही क्षण उनके जीवन में बड़ा हादसा लेकर आएंगे।

गली की ओर तेजी से आ रहे ट्रैक्टर ने अचानक मोड़ लेते हुए मासूम बच्चे को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चा कुछ ही दूरी पर खड़ा था और ट्रैक्टर चालक को अपनी गति नियंत्रित करनी चाहिए थी, लेकिन वाहन इतनी तेज था कि चालक रुक ही नहीं पाया। टक्कर इतनी गंभीर थी कि बच्चे की मौके पर ही चोटें आ गई।

यह हादसा केवल परिवार को ही नहीं बल्कि गांव के हर निवासी को भीतर तक झकझोर गया।


FIR की विस्तृत प्रति: हर शब्द में झलकता दुख और न्याय की मांग

25 नवंबर 2025 को पीड़िता बिजमा देवी थाना राजेपुर पहुंचीं। हादसे के समय वह मानसिक रूप से बेहद आहत थीं, लेकिन न्याय की उम्मीद ने उन्हें FIR दर्ज कराने के लिए मजबूर किया।

उनकी दर्ज कराई गई FIR (क्राइम नंबर 0156/2025) में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु शामिल थे:

1. अपराध की तारीख और समय

  • तारीख: 07/11/2025
  • समय: 11 बजे से 15 बजे के बीच
  • दिन: शुक्रवार

2. अपराध की प्रकृति

  • ट्रैक्टर चालक द्वारा तेज रफ्तार से वाहन चलाना
  • मासूम बच्चे को कुचलना जिससे गंभीर हालत हो गई

3. धाराएँ (Acts & Sections)

  • भारतीय न्याय संहिता 2023 – धारा 281
  • भारतीय न्याय संहिता 2023 – धारा 125(b)

ये धाराएँ मुख्यतः लापरवाही से वाहन चलाने और उससे मृत्यु होने से संबंधित हैं।


स्थान, गवाह और आरोपी का विवरण FIR में स्पष्ट

घटनास्थल वावट-ग्राम तुर्कहट्टा दर्ज किया गया। FIR में आरोपी के रूप में “ट्रैक्टर चालक राहुल पुत्र दयाराम सिंह” का नाम दर्ज है, जो उसी गांव का निवासी बताया गया है।

बिजमा देवी ने बताया कि उनका पुत्र गली में खेल रहा था और आसपास सड़क निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिसके बाद वह मौके पर ही उसकी गंभीर हालत हो गई। FIR में साफ लिखा है कि परिवार इस घटना से गहरे सदमे में है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहता है।


थाना प्रभारी ने पढ़कर सुनाई FIR, जांच सौंपी गई SI आशुतोष यादव को

थाना प्रभारी सुधीश कुमार द्वारा FIR पढ़कर शिकायतकर्ता को सुनाई गई और उसे सही दर्ज माना गया। FIR की एक प्रति निःशुल्क दी गई, जैसा कि प्रक्रिया में अनिवार्य है।

घटना को गंभीर मानते हुए पुलिस ने जांच की जिम्मेदारी SI आशुतोष यादव (पोस्ट: सब-इंस्पेक्टर) को सौंपी, जिनका नंबर 152832681 है। उन्हें मामले की पूरी जांच तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए।


ASP नेताओं की मौजूदगी में दर्ज हुआ मुकदमा — बढ़ा मामला का महत्व

इस मामले ने तब और गंभीर मोड़ लिया जब आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के पदाधिकारी FIR दर्ज कराने थाना पहुंचे।

थाने में मौजूद रहे ये प्रमुख पदाधिकारी:

  • नितिन कुमार गौतम – पूर्व जिला अध्यक्ष
  • वरिष्ठ एडवोकेट – राजेंद्र गौतम
  • एडवोकेट – सूरज गौतम, लीगल सेल जिला अध्यक्ष
  • नूर अहमद सिद्दीकी – जिला संयोजक, ASP

इन नेताओं की मौजूदगी ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को मानसिक समर्थन दिया, बल्कि पूरे मामले को कानूनी रूप से मजबूती भी दी। इसे लेकर स्थानीय राजनीतिक व सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया।


सड़क निर्माण की लापरवाही या महज हादसा? अब जांच ही खोलेगी सच

सबसे बड़ा सवाल यह उठता है—
क्या ट्रैक्टर चालक ही पूरी तरह जिम्मेदार है, या निर्माण कार्य में मौजूद लापरवाही भी इस हादसे की वजह बनी?

  • क्या सड़क निर्माण क्षेत्र में सुरक्षा बैरिकेड लगे थे?
  • क्या बच्चों और लोगों को सावधान किया गया था?
  • क्या ट्रैक्टर चालक प्रशिक्षित था?
  • क्या ट्रैक्टर का उपयोग सुरक्षित दूरी और गति सीमा में किया जा रहा था?

ये सभी सवाल अब SI आशुतोष यादव की जांच के दायरे में आएंगे।

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