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इटावा पुलिस ने जारी किए नए आदेश, ड्रोन उड़ाने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही, जानिए क्या है पूरा मामला

INDC Network : इटावा, उत्तर प्रदेश : इटावा पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए ड्रोन संचालन से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि अब ड्रोन का उपयोग सिर्फ विवाह, धार्मिक आयोजन या व्यक्तिगत कार्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई बार इसका दुरुपयोग भी सामने आया है। संवेदनशील स्थानों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर ड्रोन उड़ाना न केवल कानून के खिलाफ होगा बल्कि इसके लिए सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

पुलिस ने साफ किया है कि किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करना, छुपे तरीके से वीडियो बनाना या अनुचित सामग्री प्रकाशित करना गंभीर अपराध माना जाएगा। इसके तहत IT एक्ट, आईपीसी और एयरक्राफ्ट एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन उड़ाने से पहले संबंधित थाना और प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।

“Digital Sky Platform” पर पंजीकरण किए बिना ड्रोन उड़ाना अवैध माना जाएगा। साथ ही, ड्रोन ऑपरेटरों को अपनी मशीन की तकनीकी जानकारी, रखरखाव संबंधी विवरण और अधिकृत रिपेयर सेंटर की जानकारी भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।

पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि यदि कहीं अवैध ड्रोन उड़ान होती दिखाई दे, तो तुरंत 112 नंबर पर सूचना दें। प्रशासन का उद्देश्य ड्रोन संचालन को नियंत्रित और सुरक्षित बनाना है ताकि कोई भी व्यक्ति या संस्था इसका दुरुपयोग न कर सके।

इन दिशा-निर्देशों के लागू होने के बाद जिले में कानून-व्यवस्था और भी मजबूत होगी और सुरक्षा एजेंसियों को निगरानी बनाए रखने में आसानी मिलेगी।

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