INDC Network : वाराणसी, उत्तरप्रदेश :- Varanasi में Ganges River पर नाव में इफ्तार पार्टी करने के मामले में 14 आरोपियों को राहत नहीं मिली है। जिला अदालत ने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला रमजान के दौरान वायरल वीडियो के बाद सामने आया था।
उत्तर प्रदेश के Varanasi में Ganges River के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी करने के मामले में बड़ी कानूनी कार्रवाई सामने आई है। इस मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों को जिला अदालत से राहत नहीं मिली है। वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब रमजान के दौरान कुछ युवकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में युवक गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे थे। आरोप है कि इस दौरान बिरयानी खाने के बाद उसके अवशेष और कुछ हड्डियां गंगा नदी में फेंकी गईं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और सभी 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना Varanasi Kotwali थाना क्षेत्र के अंतर्गत बताई जा रही है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया।
वादी पक्ष के अधिवक्ता Shashank Shekhar Tripathi ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि गंगा नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में नदी में भोजन के अवशेष फेंकना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा माना गया है। अदालत ने भी मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पाया कि फिलहाल जमानत दिए जाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं।
पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें धारा 298, 299, 196(1)(b), 279, 223(B) और 308(5) शामिल हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने, सार्वजनिक शांति भंग करने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने जैसे आरोप शामिल हैं।
घटना का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला तेजी से राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया था। विभिन्न संगठनों और स्थानीय लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की थी और कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की।
फिलहाल अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आरोपियों को अभी जेल में ही रहना होगा। मामले की आगे की सुनवाई न्यायालय में जारी रहेगी। इस घटना के बाद प्रशासन ने गंगा नदी में धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी कड़ी करने के संकेत दिए हैं।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| स्थान | वाराणसी, गंगा नदी |
| घटना | नाव पर इफ्तार पार्टी |
| आरोपी | 14 युवक |
| अदालत | अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट |
| निर्णय | जमानत याचिका खारिज |
| थाना क्षेत्र | कोतवाली |
| वायरल कारण | सोशल मीडिया वीडियो |
| आरोप | धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप |
| दर्ज धाराएं | BNS की कई धाराएं + IT Act धारा 67 |
| स्थिति | आरोपी न्यायिक हिरासत में |
वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी करने के मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
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